बनाम उप क्षेत्र्ीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, बंगलौर के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा इस मत पर विचार किया गया | मैसर्स हरिहर पॉलिफाइबर्स बनाम क्षेत्र्ीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, बंगलौर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी यही मत रखा | अत: रात की पाली का भत्ता, ताप, गैस एवं धूल भत्ता क.रा.बी. अधिनियम की धारा 2(22) के अंतर्गत मजदूरियां हैं तथा नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को भुगतान की गई उक्त राशि पर अंशदान देय है | (पूर्व अनुदेश ज्ञापन सं.